उरई। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए मतगणना के संबंध में राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी, सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु की जा रही तैयारियों के बारे में बिन्दुवार बताया गया तथा समस्त प्रत्याशियो से नियत समय से काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने के लिए कहा गया। एजेंटों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। मतगणना की राउंडवार जानकारी प्रत्येक विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्रवार मतगणना की समस्त प्रक्रिया को मा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार सकुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जायेगी। जालौन लोकसभा की विधानसभाओं की 38 राउण्ड में मतगणना होगी, जिसमे माधौगढ़ 38, कालपी 34, उरई 35, गरौठा 29, भोगनीपुर में 28 रांउड होंगे। मतगणना स्थल पर मतगणना हेतु 14-14 टेविल लगाई जाएंगी। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना एजेंट नियुक्त किया जाएगा। मतों की गणना के लिए एक टेबिल पर 01 गणना सुपरवाईजर, 01 गणना सहायक, 01 माइक्रो आब्जर्वर तथा 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जायेगी। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट, ईटीपीवीएस मतपत्रों की गणना की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधान सभा के 05 मतदेय स्थलों की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का मिलान रैंडमली चयन लॉटरी के आधार पर संबंधित ए०आर०ओ० द्वारा उम्मीदवारों एवं चुनाव अभिकर्ताओं तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जायेगा।
04 जून 2024 को प्रातः 6ः00 से 6.30 बजे के मध्य उपस्थित उम्मीदवारों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष स्ट्रांग रूम खोला जायेगा। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप-18 (02 प्रतियों में) भरकर 02-02 फोटो सहित, फोटो के पीछे मतगणना अभिकर्ता का नाम लिखकर नामित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उरई को उपलब्ध कराएगें। प्रारूप-18 की द्वितीय प्रति प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता को साथ लाना आवश्यक है इसके बिना मतगणना कक्ष में जाने के अनुमति नही होगी। मतगणना अभिकर्ता को जारी पास अहस्तांतरणीय होगा और मतगणना अभिकर्ता को एक हॉल से दूसरे हॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी तथा मतगणना अभिकर्ता अपनी निर्धारित टेबिल से दूसरी टेबिल पर नहीं जाएगें।मतगणना हाल में मोबाइल फोन, आई पैड, लैप टॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माचिस व शस्त्र आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है। मतगणना केन्द्र पर केवल पास धारकों एवं आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना के परिणाम की घोषणा के पश्चात् विजयी उम्मीदवार द्वारा जुलूस आदि निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। निम्नलिखित व्यक्तियों को उम्मीदवार के गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जैसे- मतगणना अभिकर्ता 18 वर्ष से कम आयु का न हो, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के आसीन मंत्री, संसद सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य, नगर निगम के महापौर या नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत संघ के अध्यक्ष, केन्द्रीय उपकमों, राज्यीय उपक्रमों, सरकारी निकायों, निगम के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार से किसी प्रकार का मानदेय या किसी भी सरकारी, सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थान में अंशकालिक काम करने वाले व्यक्ति, शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले पैरा मेडिकल, स्वास्थ्य कर्मी, उचित मूल्य की दुकान डीलर्स, आंगनवाडी कर्मचारी, शासकीय सेवारत व्यक्ति (यह एक अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134ए के तहत ऐसे नियुक्ति प्राप्तकर्ताओं को सजा हो सकती है जो तीन महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माना या दोनो से दण्डनीय होगा) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे राज्य (केन्द्रीय और राज्य सरकारों) द्वारा सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया हो, तो उन्हें निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार के गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही किया जाएगा चाहे वो अपनी सुरक्षा को समर्पित करें या छोड दें और इस तरह के व्यक्ति अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ या उनके बिना गणना हॉल में दाखिल नही हो सकते है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विशाल यादव, अपर जिलाधिकारी न्यायिक जुबैर बेग, अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी, समस्त एआरओ, समाजवादी पार्टी से नारायण दास अहिरवार, भारतीय जनता पार्टी से दिलीप सेठ, बहुजन समाज पार्टी से भगवती शरण, निर्दलीय प्रेमलता, बृजमोहन आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद है।