November 27, 2024
IMG-20240415-WA0156

बलरामपुर/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देशन में सोमवार को कलेक्ट्रेट में जनसभा, रैली, लाउडस्पीकर, नुक्कड़ सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, अस्थाई पार्टी कार्यालय आदि की अनुमति के लिए नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। विभिन्न अनुमतियांे के लिए आई0टी0 सेल के नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रमोद कुमार की उपस्थिति में सहायक नोडल अधिकारी/ईडीएम प्रतीक नरेश द्वारा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें उन्हें निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार विभिन्न प्रकार की अनुमतियों पर किस प्रकार से रिपोर्ट इत्यादि लगाकर एनओसी जारी की जानी है, के बारे में सभी तकनीकी बिन्दुओं पर विस्तार से बताया गया।
ईडीएम प्रतीक नरेश ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से प्रत्याशी, राजनैतिक दल ऑनलाइन आवेदन कर जनसभा, रैली, लाउडस्पीकर, नुक्कड़ सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, अस्थाई पार्टी कार्यालय आदि की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नोडल अधिकारियो के लिए भी प्राप्त अनुमति के लिए एन0ओ0सी0 जारी करने के लिए इनकोर नोडल एप निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है जिसके माध्यम से यदि कोई प्रत्याशी या किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि जनसभा, रैली, लाउडस्पीकर, नुक्कड़ सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, अस्थाई पार्टी कार्यालय आदि की अनुमति के लिए आवेदन करता हे तो उसे नोडल एप के माध्यम से सम्बन्धित विभाग अपनी रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएगा जिसका परीक्षण करने के बाद आई0टी0 सेल द्वारा अनुमति जारी की जाएगी। इस सुविधा से जहां एक ओर प्रत्याशियों या दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा वहीं दूसरी ओर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो सकेगी। अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने बताया कि इसके लिए अब प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सभी प्रकार की अनुमति के लिए आर0ओ0 व डी0ई0ओ0 को निर्धारित प्रोफार्मा में सुविधा पोर्टल/निवार्चन आयोग की वेबसाइट पर मौजूद सुविधा लिंक *suvidha.eci.gov.in* के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इन सभी अनुमतियों के लिए आवेदकों को सुविधा एप पोर्टल पर 48 घंटे पूर्व निर्धारित प्रारूप पर संलग्न को सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा प्रत्याशियों द्वारा इन सेवाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिना अनुमति के आयोजन किए जाने पर संबंधित प्रत्याशी/राजनैतिक दल के विरुद्ध भा0दं0सं0 1951 की धारा 153ए, 153ठ, 171सी, 295।, 505(2), 130,77(1), 127 एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही राजनैतिक पार्टी के स्टार प्रचारकांे के आने व चुनाव प्रचार करने की अनुमति भी ली जाएगी, यदि अनुमति नहीं ली जाती है तो वह आरपी एक्ट की धारा 77(1) के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
प्रशिक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी न्यायिक तुलसीपुर संजीव कुमार यादव, प्रशिक्षु एसडीएम संदीप तिवारी, सहायक नोडल संचित मोहन तिवारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अमित गौतम सहित नोडल अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *