वाराणसी/- प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अग्निशमन विभाग द्वारा बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनमानस को सूचना दिया गया कि अगर फायर टेंडर की पानी आग बुझाते समय खत्म हो जाती है तो आप सभी लोग मिलकर सहयोग करते हुए पानी का समुचित व्यवस्था कर किसी प्रकार दमकल कर्मचारी तक पहुंचाएं न पहुंचने की स्थिति में सख्त से सख्त कार्यवाही का भी प्रावधान है।वही इस बाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी आनंद सिंह राजपूत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जनपद वाराणसी के ग्रामीण के सुदूर क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना होने पर अग्निशमन कर्मचारी एवं वाहन आग बुझाने हेतु घटना स्थल पर पहुँच कर अग्निशमन कार्य करते है।आग बुझाते समय फायर टेण्डर का पानी समाप्त हो जाने के उपरान्त आस-पास स्थित होटल,हास्टिपल,स्कूल तथा अन्य स्थल जहाँ से जल प्राप्त हो सकता है जल स्रोतों के स्वामी/प्रबन्धक से आग बुझाने हेतु जल की माँग करने पर उनके द्वारा मना कर दिया जाता है जबकि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 की धारा-17 एवं धारा-18 के अन्तर्गत जल प्राप्त करने का प्राविधान है।जिसके लिए अग्निशमन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी आग बुझाने के लिए जलापूर्ति हेतु किसी भी कुआँ,तालाब या निजी जल स्त्रोत से जल की पूर्ती कर सकता है।यदि जनमानस द्वारा आपात समय में अग्निशमन वाहनों को पानी नही दिया जाता है तो उनके विरूद्ध धारा-39 में दिये गये प्रावधान अनुसार सजा तथा आर्थिक जुर्माना किये जाने का प्राविधान है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अग्निशमन विभाग वाराणसी का अग्निदुर्घटना तथा जीव रक्षा कार्यों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यथासम्भव सहयोग करें तथा फायर वाटर टेंडरों को पानी देने हेतु कदापि मना ना करें।