रामपुर। आल इंडिया दिव्यांग सेवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सिफात अली खां ने जिला सहकारी बैंक लि. के सचिव, प्रबंधक अग्रणी बैंक आफ बढौदा व दि न्यू अर्बन को आपरेटिव बैंक लि. के सचिव को नोटिस भेजा हैं।
नोटिस में कहा गया हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हैं कि कोई भी बंैंक अपने ग्राहकों से आधार कार्ड नहीं मांग सकता। बैंक में खाता अन्य वैध प्रमाण पत्रों जैसे पहचान पत्र, राशन कार्ड या अन्य आईडी से खोला जा सकता हैं। जिला सहकारी बैंक शाखा प्रबंधकों द्वारा किसी ग्राहक का खाता बंद करते समय आधार कार्ड की मांग करना सुप्रीम कोर्ट की खुली अवमानना हैं तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में भी आधार कार्ड की मांग करना सरासर गलत व माननीय न्यायालय की अवमानना हैं। सिफात अली खां ने नोटिस भेज कर कहा कि बैंक की शाखाओं एवं राष्ट्रीयकृत व अन्य सहकारी बैंकों को निर्देशित करें कि वह अपने ग्राहकों से खाता बंद करते समय आधार कार्ड की फोटो कापी की मांग न करें अन्यथा आपके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना एवं कोर्ट की अवमानना का वाद दायर कराया जायेगा।