March 29, 2024

ग्रेटर नोएडा। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत शिकायतों के निस्तरण, आदेशों का पालन कराने और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने और उन पर हो रही कार्रवाई के बारे में उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने एक खरीदार को गलत जानकारी दी है।
यूपी रेरा ने खरीदार गौरव जैन को बताया कि तीन साल में जिले के खरीदारों की शिकायतों पर 3934 आदेश जारी हो चुके हैं। इनमें से केवल 66 का क्रियान्वयन कराया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में 2996 आदेश जारी हुए और 61 का क्रियान्वयन हुआ है। अब यूपी रेरा ने इस जानकारी को गलत बताया है और आरटीआई का जवाब फिर से भेजा है। अफसरों का कहना है कि तकनीकी खामी के कारण आकलन गलत हो गया।
यूपी रेरा में प्रदेश के 50 हजार से अधिक खरीदार शिकायत कर दर्ज करा चुके हैं। शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन बिल्डर उनका पालन नहीं कर रहे हैं। खरीदार यूपी रेरा और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें रॉयल गोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट बिल्डर के हेमीस्फेयर और एसजेपी होटल्स एंड रिसोर्ट बिल्डर के मिगसन विन के खरीदार गौरव जैन भी शामिल हैं। खरीदारों ने दोनों के खिलाफ यूपी रेरा में शिकायत की थी। यूपी रेरा आदेश जारी कर चुका है, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं हुआ है। गौरव ने बताया कि 19 जून को यूपी रेरा में आरटीआई डाली। उसका जवाब छह और 13 जुलाई को दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *